मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त होने वाले निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके क्या लाभ हैं? पात्र लाभार्थियों को ₹ 20,000/- की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।
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पात्रता
- 59 से 60 आयु वर्ग के निर्माण श्रमिक जो विगत 03 वर्ष पूर्व पंजीकृत हो।
- आवेदक छत्तीसगढ़ का निवाशी हो |
देयलाभ
- पात्र लाभार्थियों को ₹ 20,000/- की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
- श्रमिक पंजीयन कार्ड
- हितग्राही आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- स्व घोषणा प्रमाण पत्र download
- नियोजक के संबंध मे शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र मे घोषणा प्रमाण पत्र download
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